बड़ी खबर: जसपुर नगर पालिका में बड़ा एक्शन, अधिशासी अधिकारी पर लगा जुर्माना
जसपुर 16 अप्रैल 2026 (समय बोल रहा)
जसपुर नगर पालिका से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर पालिका परिषद जसपुर के अधिशासी अधिकारी पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना को निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि संबंधित अधिकारी द्वारा न तो समय पर जवाब दिया गया और न ही कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया गया।
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयोग ने सीधे आर्थिक दंड लगाने का फैसला लिया।आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह समयबद्ध तरीके से सूचना उपलब्ध कराए।
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किसी भी प्रकार की देरी या टालमटोल को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर अधिशासी अधिकारी को दंडित करते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है।इसके साथ ही आयोग ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित और आगामी RTI आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई के बाद जसपुर नगर पालिका में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।
कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को समय पर जानकारी मिल सकेगी।
यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब सूचना देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

