बड़ी खबर: PCPNDT एक्ट पर सख्ती, रुद्रपुर में अल्ट्रासाउंड व IVF सेंटरों पर छापा; उल्लंघन पर जेल की चेतावनी
रुद्रपुर 18 अप्रैल 2026 (समय बोल रहा)
जनपद ऊधम सिंह नगर में लिंग चयन रोकने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। डॉ. के. के. अग्रवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की PC-PNDT टीम ने रुद्रपुर में 04 अल्ट्रासाउंड केंद्रों और 01 IVF सेंटर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया।निरीक्षण टीम का नेतृत्व डॉ. एस. पी. सिंह ने किया। टीम में डॉ. नम्रता सिंह, प्रदीप महर और गोपाल आर्य भी शामिल रहे। टीम ने फुटेला हॉस्पिटल, फुटेला IVF सेंटर, बी.डी. पाठक हॉस्पिटल, जीवनदीप डायग्नोस्टिक सेंटर और न्यूरो अल्ट्रासाउंड सेंटर का औचक निरीक्षण किया।जांच के दौरान टीम ने फॉर्म-F, मरीजों के रिकॉर्ड, रेफरल स्लिप, रजिस्टर एंट्री और मशीनों का भौतिक सत्यापन किया। साथ ही अनिवार्य चेतावनी बोर्ड—“लिंग परीक्षण कराना एवं करवाना कानूनी अपराध है”—की भी गहन जांच की गई।

छोटी-छोटी त्रुटियों पर भी सख्त नजर रखी गई।अधिकारियों ने सभी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि PCPNDT एक्ट के उल्लंघन पर अब सीधे FIR, रजिस्ट्रेशन रद्द और मशीन जब्त की जाएगी। कानून के तहत पहली गलती पर 3 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना, जबकि दोबारा दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।डॉ. एस. पी. सिंह ने दो टूक कहा कि अब केवल औपचारिक जांच नहीं, बल्कि सीधी कार्रवाई की जाएगी। जिले में “जीरो टॉलरेंस, जीरो मर्सी” की नीति लागू कर दी गई है।

प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई लिंग परीक्षण के लिए उकसाता है या अवैध मांग करता है, तो उसकी सूचना तुरंत CMO कार्यालय या PC-PNDT सेल को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा।

