उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब OTP और ई-केवाईसी अनिवार्य↗

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देहरादून 08 मई 2026 (समय बोल रहा)

उत्तराखंड में राशन कार्ड प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड को ट्रांसफर कराने के लिए ओटीपी और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। राज्य का राशन कार्ड डाटा अब केंद्रीयकृत पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त हो गई है।

28 फरवरी से बंद चल रही विभागीय वेबसाइट को अब नए नियमों के साथ ट्रायल मोड पर शुरू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करते समय पूरे परिवार की संयुक्त फोटो भी जमा करनी होगी।

पहले केवल परिवार के मुखिया की फोटो से कार्य हो जाता था, लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ फोटो ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड की जाएगी।इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना जरूरी होगा। यदि आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। साथ ही सभी सदस्यों की ई-केवाईसी भी करानी होगी।सरकार द्वारा आय के आधार पर राशन कार्ड की पात्रता भी तय की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद राशन कार्ड के लिए मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होना जरूरी है, जबकि राज्य खाद्य योजना के पीले कार्ड के लिए वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है।

इससे अधिक आय वाले परिवार इन योजनाओं के पात्र नहीं होंगे।नौकरीपेशा लोगों को सैलरी स्लिप और पेंशनरों को पेंशन संबंधी दस्तावेज देने होंगे। विभाग का कहना है कि नई डिजिटल प्रक्रिया से फर्जी राशन कार्ड बनने पर रोक लगेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

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