रुद्रपुर: ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई के लिए मार्च 2025 तक अनुमति, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

रुद्रपुर, 06 फरवरी 2025 (समय बोल रहा) – जनपद में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई को लेकर मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि दलदली एवं जलभराव वाली भूमि, जहां मक्का या गन्ने की खेती उपयुक्त नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए मार्च 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की अनुमति दी गई है।
हालांकि, वर्तमान में कई क्षेत्रों से ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने की सूचना मिल रही है। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं किसानों को रोपाई की अनुमति होगी, जिनका सर्वेक्षण कर स्वीकृति जारी की गई है। अन्य क्षेत्रों में धान की रोपाई जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश (पत्रांक 2473/न्याय अनुभाग-प्रथम/2024, दिनांक 20.11.2024) के अनुसार प्रतिबंधित रहेगी।
मार्च 2025 के बाद रोपाई पर प्रतिबंध
मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन किसानों को स्वीकृति दी गई है, उन्हें मार्च 2025 तक ही रोपाई कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। गेहूं की कटाई के बाद और जून 2025 के पूर्व किसी भी स्थिति में धान की रोपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मक्का की खेती के लिए बीज खरीद की व्यवस्था
जिन किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में मक्का की खेती करनी है, वे निम्नलिखित कंपनियों से संकर मक्का बीज खरीद सकते हैं:
- बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड
डीकेसी 9108 प्लस – ₹600/किग्रा (संपर्क: महेंद्र यादव, मो.: 9649750476)
डीकेसी 9208 एयू – ₹630/किग्रा
डीकेसी 9248 एयू – ₹680/किग्रा
- पायोनियर सीड कंपनी
पी 1899 – ₹615/किग्रा (संपर्क: मुनेश कुमार सक्सेना, मो.: 8270051718)
पी 1881 – ₹625/किग्रा
संपर्क: शमशेर सिंह (मो.: 9012454923)
- नुजिवीडू सीड्स
सिम सिम – ₹500/किग्रा (संपर्क: अमर पाल, मो.: 9720058946)
एनएमएच-1368 – ₹550/किग्रा (संपर्क: महेंद्र पाल, मो.: 8077108302)
मक्का उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित करने की पहल
कृषि विभाग द्वारा मक्का की बिक्री को लेकर माँ शीतला वैचुरा लिमिटेड एवं किसानों के साथ एमओयू (MoU) किया जा रहा है। जिन किसानों ने अब तक इस फर्म के साथ एमओयू नहीं किया है, वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान न्याय पंचायत प्रभारी, विकासखंड प्रभारी, कृषि यंत्र भूमि संरक्षण अधिकारी एवं मुख्य कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।