एक्शन में काशीपुर प्रशासन: कब्रिस्तान कमेटी का सार्वजनिक रास्ते पर अवैध गेट ध्वस्त, अब कहीं नहीं बचेगा कब्जा!

काशीपुर, 29 मई 2025 (समय बोल रहा): काशीपुर प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में कब्रिस्तान कमेटी, अल्लीखों द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर बनाए गए अवैध गेट और अतिक्रमण को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई दो दिनों तक चली और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी राजकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा मामला: सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा मामले की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में कब्रिस्तान कमेटी, अल्लीखों द्वारा खसरा नंबर 593 पर अवैध अतिक्रमण कर एक गेट के निर्माण की शिकायत मिली थी। यह खसरा नंबर 593 राजस्व अभिलेखों में वर्ग-6(2) रास्ते के रूप में दर्ज है, जिसका अर्थ है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए एक रास्ता है। इस शिकायत के संदर्भ में, नगर निगम, तहसील काशीपुर, चकबंदी विभाग और लोक निर्माण विभाग से एक संयुक्त जांच आख्या (रिपोर्ट) प्राप्त की गई। इस रिपोर्ट में सभी विभागों ने पुष्टि की कि कब्रिस्तान कमेटी द्वारा वास्तव में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर गेट का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन की कानूनी प्रक्रिया: नोटिस और सुनवाई अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कब्रिस्तान कमेटी को नोटिस जारी किए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद, मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, 27 मई को उप जिलाधिकारी द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किए गए। यह दर्शाता है कि प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के, नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यह निर्णय लिया। दो दिवसीय ध्वस्तिकरण अभियान: रास्ता हुआ पूरी तरह खाली उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आगे बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में, 28 मई बुधवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यह अभियान बेहद व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से चलाया गया। 29 मई, गुरुवार की सुबह तक, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार काशीपुर और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने मिलकर इस अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आम जनमानस को आने-जाने में कोई समस्या उत्पन्न न हो और भविष्य में इस अवैध निर्माण के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना न रहे। उप जिलाधिकारी ने पुष्टि की कि वर्तमान में उक्त रास्ता पूर्ण रूप से खोल दिया गया है और अब यह आम जनता के आवागमन के लिए पूरी तरह से सुलभ है। भविष्य की चेतावनी: अन्य अतिक्रमणकारियों पर भी होगी कार्रवाई इस सफल अभियान के बाद, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने एक स्पष्ट संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य स्थानों पर भी, जहाँ राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और नियमानुसार अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी। यह बयान उन सभी अतिक्रमणकारियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है, जिन्होंने सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। प्रशासन अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरतेगा और कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कदम उठाएगा।

काशीपुर, 29 मई 2025 (समय बोल रहा): काशीपुर प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में कब्रिस्तान कमेटी, अल्लीखों द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर बनाए गए अवैध गेट और अतिक्रमण को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई दो दिनों तक चली और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी राजकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


क्या था पूरा मामला: सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा

मामले की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर में कब्रिस्तान कमेटी, अल्लीखों द्वारा खसरा नंबर 593 पर अवैध अतिक्रमण कर एक गेट के निर्माण की शिकायत मिली थी। यह खसरा नंबर 593 राजस्व अभिलेखों में वर्ग-6(2) रास्ते के रूप में दर्ज है, जिसका अर्थ है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए एक रास्ता है।

इस शिकायत के संदर्भ में, नगर निगम, तहसील काशीपुर, चकबंदी विभाग और लोक निर्माण विभाग से एक संयुक्त जांच आख्या (रिपोर्ट) प्राप्त की गई। इस रिपोर्ट में सभी विभागों ने पुष्टि की कि कब्रिस्तान कमेटी द्वारा वास्तव में सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण कर गेट का निर्माण किया जा रहा है।


प्रशासन की कानूनी प्रक्रिया: नोटिस और सुनवाई

अवैध अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद, प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कब्रिस्तान कमेटी को नोटिस जारी किए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद, मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, 27 मई को उप जिलाधिकारी द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश पारित किए गए। यह दर्शाता है कि प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के, नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यह निर्णय लिया।


दो दिवसीय ध्वस्तिकरण अभियान: रास्ता हुआ पूरी तरह खाली

उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आगे बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में, 28 मई बुधवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यह अभियान बेहद व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से चलाया गया। 29 मई, गुरुवार की सुबह तक, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, तहसीलदार काशीपुर और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने मिलकर इस अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आम जनमानस को आने-जाने में कोई समस्या उत्पन्न न हो और भविष्य में इस अवैध निर्माण के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना न रहे। उप जिलाधिकारी ने पुष्टि की कि वर्तमान में उक्त रास्ता पूर्ण रूप से खोल दिया गया है और अब यह आम जनता के आवागमन के लिए पूरी तरह से सुलभ है।


भविष्य की चेतावनी: अन्य अतिक्रमणकारियों पर भी होगी कार्रवाई

इस सफल अभियान के बाद, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने एक स्पष्ट संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य स्थानों पर भी, जहाँ राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और नियमानुसार अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी। यह बयान उन सभी अतिक्रमणकारियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है, जिन्होंने सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। प्रशासन अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं बरतेगा और कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कदम उठाएगा।

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