निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1 लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

नई दिल्ली  26 मार्च 2025 (समय बोल रहा) नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया। इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योगदान दे सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें: देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है। प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है। कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी। अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि देशभर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1 लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया। इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योगदान दे सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें। प्रशिक्षण की प्रमुख बातें: देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है। प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है। कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी। अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि

नई दिल्ली  26 मार्च 2025 (समय बोल रहा)

नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया।

इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योगदान दे सकें।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें।

प्रशिक्षण की प्रमुख बातें:

देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा।

निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा।

इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान:

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें।

निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत

बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है।

कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी।

अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि देशभर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 1 लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने किया।

इस पहल के तहत, आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्रुटि-मुक्त बनाने में योग

प्रशिक्षण का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उनकी जिम्मेदारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराना है। बीएलओ मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन सूची को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 समेत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों से परिचित कराया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत बीएलओ को आईटी अनुप्रयोगों के उपयोग, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और फॉर्म भरने की तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त कर सकें।

प्रशिक्षण की प्रमुख बातें:

देशभर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

पहले चरण में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के बीएलओ को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षित बीएलओ को विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) के रूप में तैयार किया जाएगा।

निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा।

इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ सहित 24 ईआरओ और 13 डीईओ इस दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बयान:

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बीएलओ निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाताओं के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना चाहिए और मतदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकारें एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित करें और बीएलओ की नियुक्ति में स्थानीयता और वरिष्ठता का ध्यान रखें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार, भारत के वे नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें, निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करें और अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का निपटारा करें।

निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ नेटवर्क को मजबूत करने और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीएलओ को न केवल अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित कर विधान सभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर (एएलएमटी) भी बनाया जाएगा, जो अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने में सहायक होंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि ईआरओ और बीएलओ के खिलाफ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीएलओ की भूमिका और प्रशिक्षण की जरूरत

बीएलओ वे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की स्वीकृति के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन सूची को अपडेट करना और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है।

कई बार बीएलओ को अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में, जहां लोगों के पते बार-बार बदलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बीएलओ को तकनीकी और कानूनी ज्ञान के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता भी सिखाई जाएगी।

अगले कुछ वर्षों में विस्तारित होगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत हर 10 मतदान केंद्रों पर औसतन एक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे देशभर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाना है। यह प्रशिक्षण न केवल बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा, बल्कि देशभर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका नि

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