गेहूँ कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर पूरी तरह प्रतिबंध, प्रशासन ने दिए कड़े निर्देश

रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किन किसानों को मिलेगी धान रोपाई की अनुमति? मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की अनुमति केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने इस वर्ष रबी सीजन में मटर और सरसों की फसल उगाई थी या जिनके खेतों में अधिक नमी के कारण वे गेहूँ की फसल नहीं उगा सके थे। हालांकि, गेहूँ की कटाई के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान की नर्सरी तैयार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कानूनी कार्रवाई और निगरानी टीमों की तैनाती प्रशासन ने इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त सर्वेक्षण टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी करेंगी। यदि कोई भी किसान प्रतिबंधित समय में धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया गया, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कुछ किसान पहले से धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और गेहूँ की कटाई के बाद रोपाई करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। किसानों के लिए प्रशासन की अपील कृषि विभाग ने किसानों से सख्त अपील की है कि वे 1 जून के बाद ही खरीफ धान की रोपाई करें। इससे जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी किसान यदि प्रतिबंधित अवधि में धान की रोपाई करता पाया जाता है, तो उसे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु: ✅ 31 मार्च तक केवल मटर और सरसों उगाने वाले किसानों को धान रोपाई की अनुमति ✅ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान नर्सरी लगाना प्रतिबंधित ✅ 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध ✅ तहसील स्तर पर सर्वेक्षण टीमें निगरानी करेंगी ✅ नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रुद्रपुर, 20 मार्च 2025 (समय बोल रहा) – जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पर सख्त रुख अपनाते हुए 1 अप्रैल से 1 जून तक इसकी नर्सरी और रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जारी आदेश के तहत, इस अवधि में यदि कोई किसान धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

किन किसानों को मिलेगी धान रोपाई की अनुमति?

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. अभय सक्सेना ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई की अनुमति केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने इस वर्ष रबी सीजन में मटर और सरसों की फसल उगाई थी या जिनके खेतों में अधिक नमी के कारण वे गेहूँ की फसल नहीं उगा सके थे। हालांकि, गेहूँ की कटाई के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान की नर्सरी तैयार करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

कानूनी कार्रवाई और निगरानी टीमों की तैनाती

प्रशासन ने इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त सर्वेक्षण टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी करेंगी। यदि कोई भी किसान प्रतिबंधित समय में धान की नर्सरी तैयार करता या रोपाई करता पाया गया, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कुछ किसान पहले से धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और गेहूँ की कटाई के बाद रोपाई करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें

किसानों के लिए प्रशासन की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से सख्त अपील की है कि वे 1 जून के बाद ही खरीफ धान की रोपाई करें। इससे जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी किसान यदि प्रतिबंधित अवधि में धान की रोपाई करता पाया जाता है, तो उसे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

✅ 31 मार्च तक केवल मटर और सरसों उगाने वाले किसानों को धान रोपाई की अनुमति
✅ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धान नर्सरी लगाना प्रतिबंधित
✅ 1 अप्रैल से 1 जून तक धान रोपाई पर पूर्ण प्रतिबंध
✅ तहसील स्तर पर सर्वेक्षण टीमें निगरानी करेंगी
✅ नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *