डीएम नितिन सिंह भदौरिया पहुंचे: अराजकता पर कसा शिकंजा, काशीपुर के अली खां मोहल्ले में संयुक्त कार्रवाई

काशीपुर, 23 सितंबर 2025 (समय बोल रहा) - काशीपुर के मोहल्ला अली खां में हाल ही में हुई घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सोमवार को कई विभागों की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस बीच, माहौल बिगाड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। अवैध गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई सोमवार को राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला अली खां में सघन अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई की गई। विद्युत विभाग ने अवैध रूप से संचालित 17 बिजली कनेक्शन काटे और 11 एफआईआर दर्ज कीं। नगर निगम ने निगम की नाली पर से अवैध अतिक्रमण हटाया और ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर ₹16,000 का चालान कर जुर्माना वसूला। प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण के मानकों का पालन न करने वाली एक बेकरी पर कार्रवाई की। जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से निर्मित 12 ढांचों का नियमानुसार चालान किया। जन आधार केंद्र के नियमानुसार संचालित न होने पर उसकी आईडी रद्द करने की संस्तुति की गई। इस संयुक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त रविंदर सिंह बिष्ट, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी अभय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्रधिकारी दीपक सिंह, विभव सैनी और तहसीलदार पंकज चन्दौला सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। माहौल बिगाड़ने वालों पर शिकंजा: धारा 163 लागू अली खां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और पुलिस पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 सितंबर की रात अली खां चौक पर लगभग 400-500 लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले 7 दिन तक प्रभावी रहेगा। आज काशीपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया स्वयं अली खां मोहल्ले पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने सड़क पर हो रही असुविधा को देखते हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना के मद्देनज़र धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समस्या दोबारा न हो, इसलिए अतिक्रमण को खत्म किया जा रहा है और इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने लोगों से अफवाहों से दूर रहकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

काशीपुर, 23 सितंबर 2025 (समय बोल रहा) – काशीपुर के मोहल्ला अली खां में हाल ही में हुई घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सोमवार को कई विभागों की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस बीच, माहौल बिगाड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है।

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अवैध गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई

सोमवार को राजस्व विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला अली खां में सघन अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई की गई।

  • विद्युत विभाग ने अवैध रूप से संचालित 17 बिजली कनेक्शन काटे और 11 एफआईआर दर्ज कीं।
  • नगर निगम ने निगम की नाली पर से अवैध अतिक्रमण हटाया और ट्रेड लाइसेंस न पाए जाने पर ₹16,000 का चालान कर जुर्माना वसूला।
  • प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण के मानकों का पालन न करने वाली एक बेकरी पर कार्रवाई की।
  • जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से निर्मित 12 ढांचों का नियमानुसार चालान किया।
  • जन आधार केंद्र के नियमानुसार संचालित न होने पर उसकी आईडी रद्द करने की संस्तुति की गई।

इस संयुक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त रविंदर सिंह बिष्ट, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी अभय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्रधिकारी दीपक सिंह, विभव सैनी और तहसीलदार पंकज चन्दौला सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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माहौल बिगाड़ने वालों पर शिकंजा: धारा 163 लागू

अली खां में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और पुलिस पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 सितंबर की रात अली खां चौक पर लगभग 400-500 लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से अगले 7 दिन तक प्रभावी रहेगा।

आज काशीपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया स्वयं अली खां मोहल्ले पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने सड़क पर हो रही असुविधा को देखते हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना के मद्देनज़र धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समस्या दोबारा न हो, इसलिए अतिक्रमण को खत्म किया जा रहा है और इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने लोगों से अफवाहों से दूर रहकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

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