कांवड़ यात्रा से पहले काशीपुर में बड़ा फैसला! मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक, आदेश जारी होते ही प्रशासन अलर्ट

कांवड़ यात्रा से पहले काशीपुर में बड़ा फैसला! मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक, आदेश जारी होते ही प्रशासन अलर्ट कांवड़ यात्रा से पहले काशीपुर में बड़ा फैसला! मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक, आदेश जारी होते ही प्रशासन अलर्ट काशीपुर (उधम सिंह नगर)। कांवड़ यात्रा को देखते हुए काशीपुर नगर निगम ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नगर निगम काशीपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब 11 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान मांस की दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। नगर निगम द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक यदि निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा पके या कच्चे मांस की बिक्री की जाती है, तो संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक काशीपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर आयुक्त, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी है। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं और रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश की जानकारी दें और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस अवधि में लगातार निरीक्षण करे और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करे। वहीं नगर निगम के सफाई एवं स्वास्थ्य विभाग को भी विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।


काशीपुर 10 फ़रवरी 2026 (समय बोल रहा)

कांवड़ यात्रा को देखते हुए काशीपुर नगर निगम ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। नगर निगम काशीपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब 11 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इस दौरान मांस की दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
नगर निगम द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के मुताबिक यदि निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा पके या कच्चे मांस की बिक्री की जाती है, तो संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम ने इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक काशीपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर आयुक्त, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी है।

पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं और रेस्टोरेंट संचालकों को आदेश की जानकारी दें और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
खाद्य सुरक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह इस अवधि में लगातार निरीक्षण करे और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करे।

वहीं नगर निगम के सफाई एवं स्वास्थ्य विभाग को भी विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।

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