नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: काशीपुर में 8.25 ग्राम स्मैक के साथ अल्ली खां का युवक गिरफ्तार

काशीपुर, 12 सितंबर 2025 - (समय बोल रहा ) - उत्तराखंड को 'नशा मुक्त देवभूमि' बनाने के अभियान के तहत, काशीपुर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने अल्ली खां मोहल्ले के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी मजबूती देती है। पुलिस की सतर्कता और सफल ऑपरेशन यह घटना गुरुवार देर रात की है, जब काशीपुर के उप-निरीक्षक मनोज धोनी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। पुलिस को लंबे समय से इस क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम विशेष रूप से चौकस थी। रात के सन्नाटे में, पुलिस की नजर डिजाइन सेंटर के पास एक बाइक सवार युवक पर पड़ी, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक प्लास्टिक की पुड़िया बरामद हुई, जिसमें 8.25 ग्राम स्मैक थी। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है, जिससे आरोपी पर लगाई गई धाराएं और भी सख्त हो जाती हैं। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना नाम आमिर खान बताया, जो अल्ली खां मोहल्ले का निवासी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आमिर कहां से स्मैक खरीदता था और किन लोगों को बेचता था। एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई पुलिस ने तत्काल आरोपी आमिर खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा का प्रावधान है। कम मात्रा के लिए कम सजा होती है, जबकि वाणिज्यिक मात्रा के लिए 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। 8.25 ग्राम की मात्रा को देखते हुए, आरोपी को एक लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो युवाओं को नशे की लत में धकेलकर समाज को खोखला कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ उनके ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कई नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इस तरह के अवैध धंधे में शामिल कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि नशे के जाल को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। काशीपुर शहर में युवाओं में नशे की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इस तरह की गिरफ्तारियां पुलिस के प्रयासों को दर्शाती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि यह कार्रवाई न केवल नशा तस्करों के बीच डर पैदा करेगी, बल्कि युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी।

काशीपुर, 12 सितंबर 2025(समय बोल रहा ) – उत्तराखंड को ‘नशा मुक्त देवभूमि’ बनाने के अभियान के तहत, काशीपुर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने अल्ली खां मोहल्ले के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी मजबूती देती है।


पुलिस की सतर्कता और सफल ऑपरेशन

यह घटना गुरुवार देर रात की है, जब काशीपुर के उप-निरीक्षक मनोज धोनी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। पुलिस को लंबे समय से इस क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम विशेष रूप से चौकस थी। रात के सन्नाटे में, पुलिस की नजर डिजाइन सेंटर के पास एक बाइक सवार युवक पर पड़ी, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा।

पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक प्लास्टिक की पुड़िया बरामद हुई, जिसमें 8.25 ग्राम स्मैक थी। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है, जिससे आरोपी पर लगाई गई धाराएं और भी सख्त हो जाती हैं। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना नाम आमिर खान बताया, जो अल्ली खां मोहल्ले का निवासी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आमिर कहां से स्मैक खरीदता था और किन लोगों को बेचता था।


एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई

पुलिस ने तत्काल आरोपी आमिर खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा का प्रावधान है। कम मात्रा के लिए कम सजा होती है, जबकि वाणिज्यिक मात्रा के लिए 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। 8.25 ग्राम की मात्रा को देखते हुए, आरोपी को एक लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश है जो युवाओं को नशे की लत में धकेलकर समाज को खोखला कर रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ उनके ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने कई नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इस तरह के अवैध धंधे में शामिल कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि नशे के जाल को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

काशीपुर शहर में युवाओं में नशे की लत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इस तरह की गिरफ्तारियां पुलिस के प्रयासों को दर्शाती हैं। यह उम्मीद की जाती है कि यह कार्रवाई न केवल नशा तस्करों के बीच डर पैदा करेगी, बल्कि युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी।

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