रूद्रपुर 18 नवंबर, 2024/(समय बोल रहा)- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी उदय राज सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संशोधित समय सारणी निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) का विस्तृत पुनरीक्षण संशोधित समय सारणी के अनुसार ही कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना/सर्वेक्षण का कार्य 20 अक्टू से 25 नवंबर तक करते हुए 26 नवंबर से 29 नवंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार 30 नवंबर तक पंचास्थानि चुनावालय में जमा कर ली जाएंगी। 01 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रारूप नामावलियों की डाटा एंट्री करते हुए 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रिीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा 31 दिसंबर को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां 01 जनवरी 2025 से 07 जनवरी 2025 तक प्राप्त किये जाएंगेे, जबकि उनका निस्तारण 08 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक कर लिया जाएगा। पूरक सूची की पाण्डुलिपियां 11 से 12 जनवरी तक तैयार कर 13 जनवरी तक पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध करा दी जाएंगी । पूरक सूचियों की डाटा एंट्री कर मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य 14 से 15 जनवरी तक कर लिया जाएगा। तदुपरांत 16 जनवरी 2025 को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रिीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 17 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेगें जो 01 जनवरी , 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है। उन्होंने बताया कि विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय के अनुसार ही कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी, तथा समय सीमा नहीं बढायी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के पश्चात की निर्वाचक नामावलियॉं (मतदाता सूची) ही आगामी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में प्रयोग में लायी जायेंगी।